सीबीआई जांच को नियमित तरीके से निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए: शीर्ष अदालत

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एक मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्देश नियमित रूप से पारित नहीं किए जाने चाहिए।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों को केवल उन मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का निर्देश देना चाहिए जहां प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो कि एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए।


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