"हम आंखें मूंद नहीं सकते": बंगाल वक्फ हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय

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यह रेखांकित करते हुए कि संवैधानिक अदालतें मूकदर्शक नहीं बनी रह सकतीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जहां वक्फ विरोधी प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई।

उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है और यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक का जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे।

"हम विभिन्न रिपोर्टों को अनदेखा नहीं कर सकते जो सामने आई हैं, जो प्रथम दृष्टया पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ जिलों में बर्बरता दिखाती हैं। अर्धसैनिक बलों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का उद्देश्य केवल राज्य प्रशासन को इस राज्य में आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सुविधा प्रदान करना है," अदालत ने कहा, साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य के कुछ जिलों में "आंतरिक अशांति" है।


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