MUDA साइट आवंटन मामले में कर्नाटक कोर्ट का बड़ा आदेश

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बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना फैसला टाल दिया है, जिसमें MUDA भूमि मामले में लोकायुक्त की "बी रिपोर्ट" को चुनौती दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का नाम शामिल है। अदालत ने कहा कि वह लोकायुक्त पुलिस की अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने तक याचिका पर कोई फैसला नहीं देगी। न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने लोकायुक्त पुलिस को जांच जारी रखने और अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

"बी रिपोर्ट" में लोकायुक्त पुलिस ने सबूतों के अभाव में मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी पार्वती, पत्नी के भाई और जमीन विक्रेता को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि, ईडी ने रिपोर्ट को चुनौती दी है और गहन जांच की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।

 


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