शीर्ष न्यायालय ने साइनबोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका खारिज करी

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भाषा कोई धर्म नहीं है और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानना ​​वास्तविकता और विविधता में एकता से "दयनीय विचलन" है, सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद के नामपट्ट पर उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है।


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