कर्नाटक : मुस्लिम कोटा बिल गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेजा

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कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में चार फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है और लिखा है कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देता है।

अब देखना होगा कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर क्या फैसला लेती हैं। केंद्र की सत्ताधारी भाजपा इस आरक्षण का विरोध कर रही है और इसे असंवैधानिक करार दे रही है।

गवर्नर ने राज्य विधानमंडल से पारित इस विधेयक को ऐसे समय में राष्ट्रपति के पास भेजा है, जब गवर्नर के वीटो पॉवर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद बहस छिड़ी हुई है। पिछले महीने सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी।

इसके बाद इसे कर्नाटक विधानसभा से पारित करा दिया गया था। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत 2 करोड़ रुपये तक के (सिविल) कार्यों और 1 करोड़ रुपये तक के गुड्स/सर्विसेस के कार्यों में मुस्लिमों को चार फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।


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