कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण भी दिया है।

जस्टिस एस कोटवाल और एस मोदक की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि मामले में आदेश पारित होने तक कामरा को गिरफ्तार न किया जाए।


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