सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के बर्खास्त शिक्षकों को नए चयन तक पद पर बने रहने की अनुमति दी

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छात्रों को परेशानी न हो, इस पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस महीने की शुरुआत में भर्ती में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी, वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं। हालांकि, यह राहत केवल 'बेदाग' शिक्षकों के लिए है - जिनके नाम 2016 की नियुक्तियों की जांच के दौरान किसी भी अनियमितता से जुड़े नहीं थे। साथ ही, यह राहत कक्षा 9, 10, 11 और 12 के शिक्षकों के लिए भी है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के लिए समय सीमा तय की। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि एसएससी को 31 मई तक नई भर्ती अभियान के लिए विज्ञापन जारी करना चाहिए और चयन प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए।


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