गुजरात की अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा समेत तीन को सजा सुनाई

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गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को वर्ष 2011 में एक निजी कंपनी को सरकारी जमीन आवंटित करने में अनियमितताओं के मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस समय शर्मा तत्कालीन जिला कलेक्टर थे और इस कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था।

वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे.वी. बुद्ध की अदालत ने शर्मा, शहरी योजनाकार नटूभाई देसाई, तत्कालीन मामलातदार नरेंद्र प्रजापति और तत्कालीन रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर अजीतसिंह जाला को पांच साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।


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