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राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट सख्त, 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया है।
न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह याची द्वारा दाखिल प्रत्यावेदन का निस्तारण 10 दिनों के भीतर करे और नागरिकता से संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय की गई है।
याचिका कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी, जिसमें राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। पिछली सुनवाई में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने अदालत को अवगत कराया था कि याचिका के आधार पर केंद्र सरकार ने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित विवरण मांगा है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

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