अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद चला सकेंगे अपना बैंक अकाउंट, RBI ने दी अनुमति

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अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अपने बैंक अकाउंट को स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकेंगे। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस संबंध में निर्देश दिया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से सेविंग/फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दी जाती है।

बता दें कि अब तक अभिवावक ही नाबालिग के अकाउंट को ऑपरेट करते हैं।


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