दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के कोविड-19 प्रकोप के दौरान विदेशी नागरिकों को आश्रय प्रदान करने के आरोपी कई भारतीय नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तब्लीगी जमात के आयोजन से जुड़ा यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके कथित प्रभाव और महामारी के दौरान नियामक दिशानिर्देशों के पालन के कारण कानूनी जांच के अधीन था।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के कोविड-19 प्रकोप के दौरान विदेशी नागरिकों को आश्रय प्रदान करने के आरोपी कई भारतीय नागरिकों द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तब्लीगी जमात के आयोजन से जुड़ा यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके कथित प्रभाव और महामारी के दौरान नियामक दिशानिर्देशों के पालन के कारण कानूनी जांच के अधीन था।


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