यहां की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान तोड़फोड़, आगजनी, चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने के अपराधों के लिए 57 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ "प्रथम दृष्टया मामला" है।

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यहां की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान तोड़फोड़, आगजनी, चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने के अपराधों के लिए 57 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि उनके खिलाफ "प्रथम दृष्टया मामला" है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला 57 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर दयालपुर पुलिस स्टेशन ने 24 फरवरी, 2020 को मुख्य वजीराबाद रोड और चांद बाग के पास अपराध करने के लिए मामला दर्ज किया था।


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