1984 सिख विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी को पेंशन लाभ देने का आदेश दिया

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सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और कदाचार के आरोपी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को राहत प्रदान की तथा पेंशन में संशोधन सहित अन्य लाभ प्रदान किए।

शीर्ष अदालत प्रसाद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उनके खिलाफ सजा का नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था।

प्रसाद पर उनके विभाग द्वारा एसएचओ के रूप में उनके अधीन क्षेत्र में दंगों को नियंत्रित करने में कर्तव्य की उपेक्षा या लापरवाही का आरोप लगाया गया था। 

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर दुर्गा प्रसाद की अपील स्वीकार कर ली और कहा कि गिरफ्तारियां की गईं, लाठीचार्ज किया गया और गोलीबारी की गई।


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