अदालत ने तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करी

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फोन पर अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कहा, "अनुमति नहीं है।"

राणा ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की और कहा कि अपने परिवार के सदस्यों से बात करना उनका मौलिक अधिकार है और वो उनकी भलाई के बारे में चिंतित होंगे।


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