‘कुणाल कामरा को गिरफ्तार न करें..’ : बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी रह सकती है, लेकिन कॉमेडियन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ ने कामरा की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान शिंदे पर कथित "देशद्रोही" टिप्पणी के लिए खार पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।


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