रान्या राव पर तस्करी विरोधी कानून के तहत आरोप लगाए गए

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सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) लगाया गया है। वित्त मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) ने मामले की जांच कर रहे राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की सिफारिश के अनुसार अभिनेत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ COFEPOSA अधिनियम लगाया है।

COFEPOSA अधिनियम लागू होने के बाद, आरोपी रान्या राव को एक साल की अवधि के लिए जमानत मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह अधिनियम आरोपियों को जमानत पर बाहर आने के बाद तस्करी में लिप्त होने से रोकने के लिए लगाया गया है। सूत्रों ने बताया कि अगर आरोपी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करता है, तो भी अधिनियम लगाया जाता है।


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