कानून में शरिया कोर्ट की कोई मान्यता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए दोहराया कि काजी की अदालत, काजियात की अदालत व शरिया कोर्ट की कानून में कोई मान्यता नहीं है. उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश कानून में लागू नहीं होता है.

ना ही उनका फैसला बाध्यकारी है. शीर्ष अदालत की तरफ से यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली एक महिला की अपील पर दिया गया है, जिसमें फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था.


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