कर्नाटक हाईकोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक, पत्रकार और लेखक आकार पटेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई सभी कार्यवाहियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्व निदेशक, पत्रकार और लेखक आकार पटेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई सभी कार्यवाहियों पर अस्थायी रोक लगा दी है।

जस्टिस हेमंत चंदनगौड़र ने अंतरिम राहत देते हुए ईडी को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत एमनेस्टी या आकार पटेल के खिलाफ कोई भी अगली कार्रवाई न की जाए।

इसके साथ ही, कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर एमनेस्टी और पटेल द्वारा दायर याचिकाओं—जिसमें शिकायत और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की गई है—पर जवाब मांगा है।


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