ब्रांड की वैज्ञानिक समीक्षा पर टिप्पणी करना मानहानि नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

feature-top

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स द्वारा ब्रांड्स की वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की गई आलोचना को मानहानि नहीं माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि यदि टिप्पणियां प्रमाणिक और वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित हैं, तो उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित किया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इंफ्लुएंसर्स ब्रांड का नाम उजागर कर सकते हैं, और ट्रेडमार्क उल्लंघन का तर्क हमेशा बचाव का आधार नहीं हो सकता।


feature-top