तमिलनाडु के मंत्री परियासामी और परिवार के खिलाफ फिर चलेगा मामला: मद्रास हाईकोर्ट

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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री और डीएमके नेता आई. परियासामी और उनके परिवार को बड़ी राहत देने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है।

यह मामला 2.1 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने डिंडीगुल जिले की विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वह परियासामी और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप तय करे।


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