बिल्डरों और बैंकों की सांठगांठ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिये CBI जांच के आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता में रिहायशी परियोजनाओं के निर्माण और कब्जा देने में देरी को गंभीरता से लेते हुए बिल्डरों और बैंकों के बीच की "अशुद्ध सांठगांठ" की सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने और एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को भी सीबीआई को जांच में मदद के लिए अधिकारियों की तैनाती करने को कहा गया है।


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