सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालतों को अनधिकृत निर्माण के मामलों से निपटने में "सख्त रुख" अपनाना चाहिए तथा ऐसे ढांचों के न्यायिक नियमितीकरण में शामिल नहीं होना चाहिए।

feature-top

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालतों को अनधिकृत निर्माण के मामलों से निपटने में "सख्त रुख" अपनाना चाहिए तथा ऐसे ढांचों के न्यायिक नियमितीकरण में शामिल नहीं होना चाहिए।


feature-top