कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निलंबित जनता दल नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के मुकदमे में देरी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका उनकी मां भवानी रेवन्ना ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को नया कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निलंबित जनता दल नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के मुकदमे में देरी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका उनकी मां भवानी रेवन्ना ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को नया कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा निर्देश जारी करने से उसका अधिकार कमजोर होगा।


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