जमानत पर रिहा आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति मांगने का कोई अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जमानत प्राप्त अभियुक्त को अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने और मौज-मस्ती के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है।

न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि विदेश में रिश्तेदार की शादी और दूसरे देश की मौज-मस्ती की यात्रा को विचाराधीन अभियुक्त के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक कारण नहीं माना जाता है।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने श्री राम मूर्ति स्मारक आयुर्विज्ञान संस्थान, बरेली के परामर्शदाता आदित्य मूर्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मूर्ति ने अपने रिश्तेदार की शादी के लिए अमेरिका जाने और उसके बाद 3 से 22 मई तक संबंधित समारोह के लिए फ्रांस जाने की अनुमति मांगी थी।


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