राहुल गांधी की नागरिकता पर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की निस्तारित

feature-top

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस याचिका को निस्तारित कर दिया है ।

न्यायालय ने याची एस विग्नेश शिशिर को यह छूट दी है कि वह अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं। इसके पहले पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 10 दिनों में फाइनल रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि 10 दिनों में इस मामले में याची की ओर से दाखिल प्रतिवेदन को निस्‍तारित किया जाए।

पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार की ओर से स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सोमवार को केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार याची की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है, ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

न्यायालय ने याची को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है।


feature-top