कर्नाटक : पूर्व मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी को 7 साल की सज़ा

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सीबीआई की विशेष अदालत ने ओबुलापुरम अवैध खनन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी सहित चार लोगों को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने सभी दोषियों पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है, जबकि रेड्डी की कंपनी पर ₹1 लाख का जुर्माना ठोका गया।

अदालत के फैसले के तुरंत बाद सीबीआई ने जनार्दन रेड्डी और अन्य दोषियों को हिरासत में ले लिया।


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