हरियाणा आबकारी नीति: छोटे गांवों में शराब बिक्री पर सख्ती

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हरियाणा में अब शराब खरीदना आसान नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2025-2027 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है।

यह नीति 12 जून 2025 से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक, कुल 21.5 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी। इसके बाद नीति को वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से जोड़कर आगे लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि जिन गांवों की आबादी 500 या उससे कम है, वहां किसी भी प्रकार की शराब की उप-आबकारी दुकान (सब-वेंड) खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


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