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पंजाब-हरियाणा जल विवाद पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की खंडपीठ ने कहा कि जिस तरह भारत अपने दुश्मन देश के खिलाफ कदम उठाता है, वैसा ही व्यवहार अब देश के भीतर राज्य आपस में न करें।
मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा – "हम यह सब अपने दुश्मन देश के साथ करते हैं, तो क्या अब हमें अपने ही राज्यों के साथ ऐसा करना चाहिए?" यह टिप्पणी उस वक्त आई जब अदालत में पंजाब द्वारा हरियाणा को पानी न देने के मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी।
पंजाब विधानसभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने हिस्से का एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगा।
हाईकोर्ट की यह सख्त टिप्पणी अब केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के लिए चेतावनी मानी जा रही है कि जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन पर राजनीति की बजाय समाधान की ओर बढ़ा जाए।

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