दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरपीएस अधिकारी अंजलि बिड़ला के पक्ष में फैसला सुनाया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा की अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला द्वारा कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दायर मुकदमे की कार्यवाही बंद कर दी।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एक्स कॉर्प, गूगल और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दायर मुकदमे में अंजलि बिरला के पक्ष में फैसला सुनाया।

अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश मांगे, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और अपने पहले ही प्रयास में आईएएस अधिकारी बन गईं।


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