सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना को सही रुप में लागू करें सरकार : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को सही अर्थों में लागू करे।

इस योजना के तहत प्रत्येक दुर्घटना में घायल प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पाने का हकदार होगा जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने केंद्र को अगस्त, 2025 के अंत तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें योजना के क्रियान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई हो।

हलफनामे में इस योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या शामिल होगी। पीठ ने कहा, 'हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह सुनिश्चित करे कि योजना को सही अर्थों में लागू किया जाए।' केंद्र ने शीर्ष अदालत को योजना तैयार किए जाने की जानकारी दी और कहा कि यह पांच मई से लागू हो चुकी है।


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