पति का विवाहेतर संबंध क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति का विवाहेतर संबंध तब तक क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में नहीं आता जब तक यह साबित न हो जाए कि इससे पत्नी को परेशान या पीड़ा हुई है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि विवाहेतर संबंध दहेज हत्या के लिए पति को फंसाने का आधार नहीं है, बशर्ते कथित संबंध और दहेज की मांग के बीच कोई संबंध न हो।


feature-top