सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल), जिसे अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। आईएचएफएल पर कॉरपोरेट संस्थाओं को संदिग्ध ऋण देने का आरोप है, जिसमें कथित तौर पर कंपनी अधिनियम का उल्लंघन किया गया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आईएचएफएल की कथित अनियमितताओं की पुष्टि किए जाने के बाद न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई जुलाई में तय की।


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