राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

उच्च न्यायालय ने पहले की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया था। याचिका में नागरिकता का मुद्दा सुलझने तक कांग्रेस सांसद के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। न्यायमूर्ति अताउर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-I की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा इसी तरह की राहत की मांग करने वाली यह तीसरी याचिका है।

राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा
अप्रैल में पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गृह मंत्रालय (एमएचए) की स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया था कि गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं। पीठ ने तब सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, जिसमें कांग्रेस सांसद पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली याचिका के बाद गांधी की नागरिकता की स्थिति के सवाल का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया गया था।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम के नागरिक भी हैं, जिसके कारण वह लोकसभा के सदस्य बनने के अयोग्य हैं।


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