सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी पर्यावरण परमिट पर रोक लगाई

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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के कार्यालय ज्ञापनों और अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जो अनिवार्य अनुमोदन के बिना शुरू की गई परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की अनुमति देते थे, और कहा कि विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय निर्माण और खनन कार्य के लिए पर्यावरण आकलन प्रक्रिया की पवित्रता और एहतियाती संरक्षण के सिद्धांत को पुष्ट करता है।


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