'बाउंसर' शब्द का इस्तेमाल जनता के मन में भय और आतंक पैदा करने के लिए किया गया: हाईकोर्ट

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निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "बाउंसर" शब्द के प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य "जनता के मन में भय, चिंता और आतंक" पैदा करना है, जो किसी भी सभ्य व्यवस्था में "अनुचित" है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा गार्ड की सेवाएं लेने का प्राथमिक कारण सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करना है, लेकिन जब ये नियोक्ता या कर्मचारी स्वयं को संविधान से बाहर का अधिकारी मानकर "अपराधी" बन जाते हैं और धमकी तथा क्रूर बल का हथियार के रूप में प्रयोग करने लगते हैं, तो यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है।

उच्च न्यायालय एक निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।


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