सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में 3,200 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आईटी सलाहकार को गिरफ्तार करने की आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई में कोई गलती नहीं पाई।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में 3,200 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आईटी सलाहकार को गिरफ्तार करने की आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई में कोई गलती नहीं पाई।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने केसीरेड्डी राजा शेखर रेड्डी के पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जो वर्तमान में जेल में हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे की गिरफ्तारी गलत है क्योंकि अपराध जांच विभाग द्वारा कोई उचित आधार नहीं दिया गया था।


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