सेलेबी विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के अंतिम फैसले पर रोक लगाई

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को ग्राउंड और ब्रिज हैंडलिंग सेवाओं के लिए टेंडर को अंतिम रूप देने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह अस्थायी रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि जून में कोर्ट के फिर से खुलने पर तुर्की की फर्म सेलेबी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, जिसमें उसने अपने अनुबंध को समाप्त करने को चुनौती दी है।

यह अंतरिम आदेश न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की अवकाश पीठ ने जारी किया। कोर्ट के आदेश ने MIAL को 17 मई को नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के लिए जारी टेंडर पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से रोक दिया है।


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