नए पेंशन नियम : बर्खास्तगी पर सार्वजनिक कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे सेवानिवृत्ति लाभ

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केंद्र ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के किसी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाने पर सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएगा। हालांकि, इस तरह की बर्खास्तगी या हटाने का फैसला संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा के अधीन होगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

नये नियमों में आगे कहा गया है कि "भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन पेंशन और पारिवारिक पेंशन" और "अनुकंपा भत्ता" जारी रखने या देने से संबंधित प्रावधान भी ऐसे बर्खास्त या छंटनी वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे।


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