दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज करी

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दिल्ली की एक अदालत ने मकोका मामले में पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली पुलिस ने बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हिरासत में बिताए गए समय को छोड़कर परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसके खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।


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