केंद्र ने तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान के लिए नए नियम अधिसूचित किए

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केंद्र सरकार ने तीनों रक्षा सेवाओं - सेना, नौसेना और वायु सेना में एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये नियम, जिनका उद्देश्य “अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को मजबूत करना” है, 27 मई से प्रभावी हो गए हैं।

ये नियम सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1955 के अधीन सभी कर्मियों पर लागू होंगे, जब वे किसी भी आईएसओ में सेवारत होंगे।

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, विधेयक को 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त, 2023 को विधेयक को अपनी स्वीकृति दी, जिसके बाद यह अधिनियम 10 मई, 2024 से प्रभावी हो गया।


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