कोयला लेवी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया को दी अंतरिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत प्रदान की है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने यह अंतरिम राहत सख्त शर्तों के साथ दी है। जमानत के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों आरोपितों को फिलहाल छत्तीसगढ़ में निवास करने की अनुमति नहीं होगी।

कोर्ट ने यह निर्णय गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) में दर्ज अन्य मामलों में यदि आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, तो उन्हें संबंधित मामलों में जेल में ही रहना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, इनकी रिहाई नहीं होगी क्योंकि इन्हें ईओडब्ल्यू में दर्ज अन्य मामलों में जमानत नहीं मिली है ।


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