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लालू प्रसाद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमीन के बदले नौकरी "घोटाले" में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो की ओर से अदालत में पेश हुए और तर्क दिया कि मामले में जांच और एफआईआर के साथ-साथ जांच और उसके बाद के आरोपपत्र कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकते क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही है।
उन्होंने कहा कि धारा 17 ए के तहत मंजूरी किसी भी लोक सेवक के खिलाफ जांच या जांच शुरू करने के लिए कानून की अनिवार्य आवश्यकता है।
यह कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट 2 जून को आरोपों पर दलीलें सुनने वाला है, सिब्बल ने अदालत से इसे स्थगित करने के निर्देश पारित करने का आग्रह किया।

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