दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती को नोटिस जारी किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएफआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि मामले में कार्यवाही शुरू की है और यूट्यूबर अजीत भारती और एक अन्य पक्ष को नोटिस जारी किया है। टीएफआई मीडिया ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट किए गए कथित मानहानिकारक बयानों के लिए 2.1 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है।

न्यायमूर्ति कौरव ने प्रतिवादियों को नोटिस प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।


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