सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​का मामला दर्ज किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के पत्रकार और यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की है। शुक्ला ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ "निंदनीय" और अपमानजनक टिप्पणी की थी।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह तथा न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आपत्तिजनक वीडियो को तत्काल हटाया जाए तथा चैनल को इसे या इसी तरह की सामग्री को पुनः प्रकाशित करने से रोका जाए।

इसने वरप्रद मीडिया के प्रधान संपादक शुक्ला को भी नोटिस जारी किया।


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