सुप्रीम कोर्ट ने कमला नेहरू ट्रस्ट को दी गई ज़मीन रद्द करने के फ़ैसले को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए यूपीएसआईडीसी द्वारा कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को आवंटित 125 एकड़ भूमि को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने औद्योगिक भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया, भविष्य के आवंटन में सार्वजनिक हित, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।


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