दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को उनकी 'अधूरी मांगों' को लेकर सितंबर 2022 में संसद को उड़ाने की धमकी देने के लिए छह महीने जेल की सजा सुनाई।

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दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को उनकी 'अधूरी मांगों' को लेकर सितंबर 2022 में संसद को उड़ाने की धमकी देने के लिए छह महीने जेल की सजा सुनाई।


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