कर्नाटक ने तंबाकू सेवन की कानूनी उम्र बढ़ाई

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कर्नाटक सरकार ने एक कानून अधिसूचित किया है, जिसके तहत अब हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। साथ ही, इन कानूनों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में भी वृद्धि की गई है।

इससे पहले, राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 वर्ष थी।

नए कानून में इक्कीस वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने और 21 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने पर जुर्माना भी ₹200 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है।


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