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पुलिस अनावश्यक रूप से कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
01 Jun 2025
, by: Babuaa Desk

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निजी होते हैं। इसने कहा कि पुलिस "अनावश्यक रूप से" ऐसी जानकारी एकत्र नहीं कर सकती है जब कोई आधिकारिक जांच चल रही न हो जिसके लिए इसकी आवश्यकता हो।
न्यायाधीश ने कहा कि अगर पुलिस को ऐसे सीडीआर प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है जो वैध जांच का हिस्सा नहीं हैं, तो इससे पुलिस राज्य की स्थापना होगी।

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