चेन्नई की एक महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ए. ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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चेन्नई की एक महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ए. ज्ञानशेखरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।


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