छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मुस्लिम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मुस्लिम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

इस निर्णय से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो अपने बच्चों की शादी में होने वाले खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। नए आदेश के अनुसार, अब निकाह पढ़ाने वाले मौलवी, हाफिज़ और ईमाम 1100 रुपये से अधिक की राशि नहीं ले सकेंगे।

वक्फ बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि निकाह के एवज में दी जाने वाली राशि न्यूनतम 11 रुपये और अधिकतम 1100 रुपये तक ही सीमित रहेगी।

इस संबंध में वक्फ बोर्ड ने प्रदेशभर के सभी मुतवल्लियों (मस्जिदों और दरगाहों के प्रबंधकों) को निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।


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